जम्मू में बिना एनओसी चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों पर नगर निगम सख्त, सीलिंग और जुर्माने का आदेश!

जम्मू में संचालित हो रहे डायग्नोस्टिक सेंटर अब नगर निगम की कड़ी निगरानी में आ गए हैं। नगर निगम जम्मू ने शहर में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन सेंटरों के पास वैध एनओसी नहीं पाई गई, उन्हें सील किया जाएगा और संबंधित संचालकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नगर निगम के इस फरमान के बाद अवैध रूप से संचालित डायग्नोस्टिक सेंटरों में हड़कंप मच गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में कई ऐसे सेंटर हैं जो बिना आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन किए लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिससे न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

नगर निगम का कहना है कि सभी डायग्नोस्टिक सेंटरों को तय मानकों, स्वास्थ्य नियमों और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एनओसी के बिना संचालन को गैरकानूनी माना जाएगा। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निगम की टीमें अलग-अलग इलाकों में जाकर सेंटरों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

निगम अधिकारियों ने यह भी बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों को समय रहते अपने दस्तावेज पूरे करने और आवश्यक अनुमतियां लेने का अवसर दिया जा रहा है। इसके बावजूद यदि कोई सेंटर नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और मानकों के अनुरूप बनाना है। प्रशासन का मानना है कि अवैध डायग्नोस्टिक सेंटरों पर लगाम लगाकर ही आम जनता को भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

इस फैसले से जहां नियमों का पालन करने वाले सेंटरों ने राहत की सांस ली है, वहीं अवैध रूप से चल रहे सेंटरों में चिंता का माहौल बना हुआ है। आने वाले दिनों में नगर निगम की इस सख्ती का असर पूरे शहर में देखने को मिलने की उम्मीद है।

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