अभिनेता और टीवीके (तमिलगा वेत्री कझगम) प्रमुख जोसेफ विजय को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.50 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह जुर्माना वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आय छिपाने के आरोप में लगाया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार रामामूर्ति ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा जुर्माना लगाने का आदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर पारित किया गया था, इसलिए इसमें अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विजय को जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा।
आयकर विभाग का आरोप है कि विजय ने अपनी फिल्म ‘पुली’ से हुई करीब 15 करोड़ रुपये की आय को अपने आयकर रिटर्न में सही तरीके से नहीं दिखाया था। इसी आधार पर विभाग ने उन पर पेनल्टी लगाई थी। विजय की ओर से इस आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने विभाग की कार्रवाई को सही ठहराया।
इस फैसले को कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि विजय न सिर्फ एक बड़े फिल्म स्टार हैं, बल्कि सक्रिय राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। कुल मिलाकर, मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय ने यह साफ कर दिया है कि आयकर कानूनों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी, चाहे व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो।
