उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई को लेकर मामला अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब तलब किया है। 
क्या है पूरा मामला?
सहारनपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण या अवैध निर्माण हटाने की मुहिम के तहत एक मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने बिना उचित कानूनी नोटिस और प्रक्रिया का पालन किए मनमाने ढंग से यह ध्वस्तीकरण किया है।https://youtube.com/@satyabharattimes?si=z5NtDBC7y34YzUFK
हाईकोर्ट ने दिए विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार पर सवाल उठाए। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वे इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करें।
कानूनी प्रक्रिया के पालन पर जोर
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि किसी भी निर्माण को हटाने या ध्वस्त करने से पहले कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा।https://youtube.com/@satyabharattimes?si=z5NtDBC7y34YzUFK










